Home Uncategorized 5 गिरफ्तार गुंडागर्दी करते हुए राॅड, हाकी और पिस्टल लहराते हुए क्षेत्र का माहौल ख़राब करने की कोशिश

5 गिरफ्तार गुंडागर्दी करते हुए राॅड, हाकी और पिस्टल लहराते हुए क्षेत्र का माहौल ख़राब करने की कोशिश

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5 गिरफ्तार गुंडागर्दी करते हुए राॅड, हाकी और पिस्टल लहराते हुए क्षेत्र का माहौल ख़राब करने की कोशिश

रिपोर्ट नरेंद्र सैनी पांवटा साहिब।

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में मारकंडे पुल पर हरियाणा के युवाओं द्वारा गुंडागर्दी करते हुए राॅड, हाकी और पिस्टल लहराते हुए क्षेत्र का माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई थी। जिसके कारण आसपास के लोग काफी दबाव और तनाव में आ गए थे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की है, जिसमें पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस थाना सदर नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में अभियोग संख्या 12/26 दिनांक 26.01.2026 धारा 191(2),191(3), 190, 115(2),332(C), 351(3) BNS & SECTION 25 ARMS ACT में पुलिस थाना नाहन द्वारा तत्परता से काम करते हुए पाँच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार आरोपियों की सूची निम्न है…

1. विशाल पुत्र मेवा राम निवासी गांव जैदर, डा0 जैदरी तहसील व थाना छछरौली हरियाणा उम्र 29 साल (गिरफ्तारी दिनांक 29.01.26)

2. आशिक पुत्र इस्लाम निवासी गांव जैदर, डा0 जैदरी तहसील व थाना छछरौली, जिला यमुना नगर हरियाणा, उम्र 23 साल (गिरफ्तारी दिनांक 29.01.26)

3. मुकेश ठाकुर पुत्र मोहन लाल निवासी गांव रखनी, डा0 शम्भुवाला, तहसील व थाना नाहन, जिला सिरमौर हि0प्र0, उम्र 25 साल ( गिरफ्तारी दिनांक 31.01.26)

4. साबीर पुत्र वाहिद हसन निवासी गांव जैदर, डा0 जैदरी तहसील व थाना छछरौली, जिला यमुना नगर, हरियाणा, उम्र 25 साल (गिरफ्तारी दिनांक 01.02.26)

5. रवि पुत्र पुर्ण चन्द निवासी गांव जैदर, डा0 जैदरी, तहसील व थाना छछरौली, जिला यमुना नगर, हरियाणा, उम्र 25 साल (गिरफ्तारी दिनांक 01.02.26)

उपरोक्त सभी आरोपी पुलिस हिरासत रिमाँड पर है जिनसे अभियोग में वांछित कार न0 HR02-AR-7859 को रिकवर किया जा चुका है तथा वारदात में प्रयोग किये गये हॉकियों, डण्डों व पिस्टल की रिकवरी की जा रही है। इस वारदात में अन्य आरोपियों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा।

जिला सिरमौर में दंगे फसाद करने व दहशत फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के लिए सिरमौर पुलिस का साफ सन्देश है कि इस प्राकर के कृत्य के लिये कानून में कोई ढ़ील नहीं दी जाएगी तथा एसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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